सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टली, सरकार को जवाब देने का समय मिला

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सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टली, सरकार को जवाब देने का समय मिला

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार को जवाब देने का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को निर्धारित की है।

कोर्ट ने उठाए ये प्रमुख सवाल:

  • ‘यूज़र वक्फ’ की वैधता: कोर्ट ने पूछा कि क्या लंबे समय से उपयोग में रही संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया को खत्म करना उचित है, खासकर जब उन्हें पहले अदालतों ने मान्यता दी हो।
  • वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की बहुलता: न्यायालय ने वक्फ परिषद और बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की अधिकता पर सवाल उठाया और इसके औचित्य पर स्पष्टीकरण मांगा।
  • विवादित वक्फ संपत्तियों की स्थिति: कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि किसी संपत्ति की वक्फ स्थिति पर कलेक्टर की जांच लंबित है, तो क्या उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से इन मुद्दों पर विस्तृत जवाब देने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

यह अधिनियम 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है और इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन करता है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाता है।

सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में इन मुद्दों पर विस्तृत बहस की उम्मीद है, जो वक्फ संपत्तियों के भविष्य के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

Note: This article is based on information available as of April 16, 2025.

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